राजस्थान में आर टी ई के तहत निशुल्क प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है | आर टी ई में प्रवेश हेतु राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है |
इस पोस्ट में जाने :-
1.क्या है RTE ( आर टी ई )?
2. आर टी ई में प्रवेश कौन ले सकता है ?
3. आर टी ई के लिए कैसे आवेदन करे?
4. आवश्यक DOCUMENTS (दस्तावेज़)
5. प्रवेश की स्थिति कैसे जाने?
1. आर टी ई क्या है?
RIGHT TO EDUCATION यानी आर टी ई भारत सरकार द्वारा संविधान के 86वे संशोधन के रूप में 26 अगस्त 2009 को संसद में Right of Children to Free and Compulsory Education Act के नाम से पारित हुआ | जिसे 1 अप्रैल 2010 को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया | विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसे अपनी विधायका में अलग अलग पारित कर लागू करवाया | राजस्थान में भी RTE 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया | इस क़ानून के अंतर्गत एंट्री लेवल कक्षा में निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें असुविधाग्रस्त समूह एवं दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षित रखी गयी है | निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा मुहैया करवानी होगी |
राजस्थान राज्य में 2012-13 से निजी शिक्षण संस्थानों में इस क़ानून के अंतर्गत प्रवेश दिए जा रहे है और राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को पुनःभरण किया जा रहा है |
2. आर टी ई के अंतर्गत प्रवेश कौन ले सकता है?
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं राज्य सरकार के नियमो के अधीन दुर्बल या कमज़ोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिका जिनकी न्यूनतम आयु प्रेप के लिए 03 वर्ष एवं प्रथम कक्षा हेतु 05 वर्ष हो और अधिकतम 6 वर्ष (या 5 से 7वर्ष) हो इस कानून के अंतर्गत प्रवेश के पात्र है |
राज्य सरकार की अधिसूचना No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 6 अप्रैल 2017 के अनुसार
1. दुर्बल वर्ग के अंतर्गत ऐसे बालक सम्मिलित है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख या इससे कम है|
2. असुविधाग्रस्त समूह में
अ) अनुसूचित जाति के बालक
ब) अनुसूचित जनजाति के बालक
स) अनाथ बालक
द) HIV या कैंसर से प्रभावित बालक या HIV या कैंसर से प्रभावित अभिभावक या संरक्षक के बालक
य) युद्ध विधवा के बालक
र) निशक्त बालक
ल) BPL परिवारों के बालक
व) अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक जिनके अभिभावकों की आय एक लाख से कम हो
आयु सीमा
अधिनियम में कक्षा एक में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष है जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा डी जा रही है उनमे इस अधिनियम के अंतर्गत आयु सीमा निम्नानुसार है |
क्रम संख्या
|
विद्यालय में प्रथम कक्षा से पूर्व प्राथमिक
शिक्षा
|
एंट्री कक्षा का नाम
|
आयु
|
1
|
तीन वर्षीय
|
PG या PP3+
|
3 से 4 वर्ष
|
2
|
द्विवर्षीय
|
LKG या PP2+
|
4 से 5 वर्ष
|
3
|
एक वर्षीय
|
UKG या PP1+
|
5 से 6 वर्ष
|
3. आर टी ई के अंतर्गत कैसे आवेदन करे ?
आर टी ई के तहत बालक बालिका के प्रवेश हेतु वर्ष 2017 के लिए आर टी ई पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है , आवेदन करने के लिए कृपया निम्न चरणों को अपनाए | आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2017 है |
1. सर्वप्रथम यहाँ क्लिक करे आर टी ई प्रवेश फॉर्म
2. अब आपको दो विकल्प प्रतीत होंगे पहला नए आवेदन का दूसरा पूर्ववर्ती आवेदन का, आपको प्रथम विकल्प चुनना है |
3. अब आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमे आपको चेक्बोक्स में टिक लगाकर आगे जाए विकल्प पर क्लिक करना है | आवश्यक जानकारी भरकर पात्रता जांचे विकल्प पर क्लिक करे | आवश्यक सूचनाये भरे | इच्छित विद्यालयों का चयन कर आवेदन को सेव तथा लॉक करे | ध्यान रहे आप अधिकतम 15 विद्यालयों का चयन कर सकते है |
4. आवेदन को लॉक कर प्रिंट निकाल लेवे |
दिनांक 02 मई 2017 को लोटरी का परिणाम जारी होगा, आपको तत्पश्चात आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज़ लेकर विद्यालय में रिपोर्ट करना है | विद्यालय में दस्तावेज़ और आवेदन जमा करा कर पावती (RECEIPT) जरूर ले |
4. आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आप द्वारा कौनसे दस्तावेज़ जमा कराने है ये मूलतः आपके वर्ग या समूह के आधार पर निर्धारित होगा |
दुर्बल वर्ग में
1. आय की घोषणा या आय प्रमाण पत्र
2. बालक का जन्म प्रमाण पत्र
3. निवास का प्रमाण पत्र
4. बालक एवं अभिभावक का आधार कार्ड
असुविधाग्रस्त वर्ग में
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांगता/अनाथ होने का घोषणापत्र/HIV या कैंसर होने का रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र या रिपोर्ट/युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाणपत्र/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय का प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र/बी पी एल कार्ड (इन दस्तावेजों में से आवश्यक वर्ग के आधार पर)
2. बालक की आयु सम्बन्धी प्रमाणपत्र
3. निवास का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/राशन कार्ड/बिजली या पानी का नवीनतम बिल आदि)
4. बालक एवं अभिभावक का आधार कार्ड
5. प्रवेश की स्थिति कैसे जाने ?
आपके बालक का प्रवेश हुआ या नहीं यह जानने के लिए आप आर टी ई पोर्टल पर जाकर QUICK LINK मेनू में
ऑनलाइन आवेदन परिणाम विकल्प पर जाकर जान सकते है |
नोट : यह पोस्ट सांकेतिक है | आवेदन एवं अन्य प्रावधानों के लिए आर टी ई पोर्टल पर जारी सूचनाये ही अधिकृत है |
आने वाली पोस्ट्स में आप जान सकेंगे
1. CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) के 10 वी और 12 वी के नतीजे कब होंगे जारी |
2. राजस्थान बोर्ड के नतीजे कब आयेंगे |
3. कौनसा कोर्स रहेगा आपके लिए उपयुक्त
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